जोधपुर। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों का पालन करने के लिए कहा है।
जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। आसाराम 14 जनवरी से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर था। ये पीरियड खत्म होने पर 1 अप्रैल को आसाराम ने सरेंडर कर दिया था। उसी रात वह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया था और अभी भी वहीं पर भर्ती है।